आरटीआई कानून में चोरी-छिपे संशोधन का प्रयास, संसद से सड़क तक विरोध की तैयारी

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) सरकार ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून में संशोधनों का प्रस्ताव दिया है. आरटीआई, संशोधन बिल, 2019 को 22 जुलाई यानी सोमवार को चर्चा के लिए लोकसभा के सामने रखा जाएगा. नेशनल कैंपेन फॉर पिपुल्स राइट टू इंफॉर्मेशन (एनसीपीआरआई) का आरोप है कि सरकार इस संशोधन के जरिए इस कानून को खोखला करना चाहती है.
एनसीपीआरआई ने अपना विरोध दर्जा कराते हुए कहा, ‘आरटीआई में कोई संशोधन नहीं होना चाहिए. हम भारत में लोकतंत्र की विश्वसनीयता और अखंडता को स्थापित करने के लिए एक स्वतंत्र और शक्तिशाली आरटीआई आयोग की मांग करते हैं.’
इस बिल को 19 जुलाई यानी शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया गया था. एनसीपीआरआई का आरोप है कि सरकार ने बिल पेश करने के लिए अपनाई जाने वाली पहली प्रक्रिया का गला घोंटा है. इसे पेश किए जाने के पहले तक किसी को कानों-कान ख़बर नहीं लगने दी. जनता और बाकी हितधारक तो दूर, सांसदों तक को तब इसके बारे में पता चला जब उनके बीच इसकी कॉपी बांटी गई.
विवाद की असली वजह सूचना आयुक्त के कार्यकाल से जुड़े कानून में बदलाव को माना जा रहा है क्योंकि उनके पद पर स्वतंत्रता से काम करने के लिए इसे अहम माना जाता है. राज्य सूचना आयुक्त के मामले में केंद्र की संभावित दख़लंदाजी को संघीय ढाचें के लिए भी ख़तरा बताया गया है.
एनसीपीआरआई ने लोकतांत्रिक और प्रगतिशील भारत में विश्वास करने के अलावा पारदर्शी और जवाबदेह शासन प्रणाली में विश्वास रखने वालों से कहा कि वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में लिखें और मांग करें कि संशोधन को पास नहीं होने दिया जाए.
बिल में केंद्र और राज्यों में सूचना आयुक्तों की सेवा का कार्यकाल, वेतन, भत्ते और जैसी शर्तें तय करने के लिए केंद्र सरकार को एकतरफा अधिकार देने के लिए आरटीआई कानून में संशोधन करने की मांग की गई है. ऐसे संशोधनों को ‘तत्काल प्रभाव’ से वापस लेने की मांग करते हुए एनसीपीआरआई ने सरकार से कहा है कि वह अपने विधायी काम को पूरा करने में तय प्रक्रिया का पालन करे और ये तय करे कि सभी मसौदा कानूनों (संशोधनों सहित) पेश किए जाने से पहले की प्रक्रिया के लिए सामने रखे.
संस्था ने इसके विरोध में लोगों से ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेक्सट मैसेज जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और माध्यमों का इस्तेमाल करके इसका विरोध करने की अपील की है, ताकि एक मजबूत विरोध प्रदर्शन की नींव रखी जा सके. संस्था का कहना है कि अगर सरकार नहीं मानी तो इन संशोधनों के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन किए जाएंगे. कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ‘आरटीआई अधिनियम एक मौलिक अधिकार है और यह बिल हमारे अधिकार का उल्लंघन करने का एक प्रयास है.’

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