झारखंड HC से राज्य सरकार को बड़ा झटका, हटाये गये 42 दारोगा होंगे बहाल

दारोगा नियुक्ति मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने सरकार की एलपीए याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट के डबल बैंच ने एकल बेंच के फैसले को सही ठहराते हुए 42 दारोगा को नौकरी में बहाल करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट के एकल बेंच ने साल 2018 में इस मामले में सभी 42 दारोगा को नियुक्त करने का आदेश दिया था. एकल बेंच के इस आदेश को राज्य सरकार ने एलपीए के माध्यम डबल बेंच में चुनौती दी थी.

दरअसल वर्ष 2013 में डेढ़ साल के प्रशिक्षण के बाद 42 दारोगा को नौकरी से हटा दिया गया था. सरकार के द्वारा कहा गया कि इनकी नियुक्ति में गड़बड़ी पाई गई है. बाद में सरकार की ओर से संशोधित सूची जारी की गई. इसमें इनकी जगह 42 नए अभ्यर्थियों को जगह दी गई. इस मामले में हटाए गए हरि कुजूर एवं 41 अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी
2018 में हाईकोर्ट के एकल बेंच ने हटाये गये अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए नौकरी में बहाल करना का आदेश दिया था. इस फैसले को सरकार ने एलपीए दाखिल कर डबल बेंच में चुनौती दी थी. गुरुवार को जस्टिस एचसी मिश्रा और जस्टिस दीपक रौशन की खंडपीठ ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया. डबल बैंच ने एकल बेंच के फैसले को सही ठहराते हुए 42 दारोगा को नौकरी में बहाल करने का आदेश दिया.

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