अटल आयुष्मान में अस्पताल पर 4.78 लाख जुर्माना, कार्मिक और पेंशनर भी योजना के दायरे में

अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना से जुड़े फर्जीवाड़े में एक और अस्पताल पर कार्रवाई की गई है। राज्य स्वास्थ्य अभिकरण ने काशीपुर स्थित अली नर्सिंग होम के 698400 रुपये के 77 क्लेम निरस्त कर सूचीबद्धता समाप्त कर दी है। इनमें 34 मामलों में 316800 रुपये का क्लेम अस्पताल प्राप्त कर चुका है। इसे अब लौटाना होगा। 
इसके अलावा छह मामलों में क्लेम की गई 54000 रुपये की राशि पर अस्पताल पर तीन गुना, 162000 रुपये का दंड भी लगाया गया है। कुल 478800 रुपये की धनराशि अस्पताल को सात दिन के अंदर राज्य स्वास्थ्य अभिकरण में जमा करानी होगी। अन्यथा उस पर वसूली की कार्रवाई की जाएगी। 
अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी युगल किशोर पंत ने बताया कि उक्त अस्पताल में 13 मरीजों का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केलाखेड़ा, बाजपुर की रेफरल स्लिप पर किया गया है। इन पर मेडिकल ऑफिसर की फर्जी मुहर लगी है। क्योंकि वहां कोई मेडिकल ऑफिसर तैनात ही नहीं है। इसके अलावा छह मामलों में मरीजों को अस्पताल में भर्ती के दौरान व इससे पूर्व सात दिनों तक किसी भी तरह की जांच नहीं कराई गई। जबकि इनमें तीन मरीज इमरजेंसी में भर्ती दिखाए गए हैं। 
 
अस्पताल प्रशासन इस पर सही स्पष्टीकरण नहीं दे सका। जो तर्क अस्पताल ने दिया वह जांच में गलत पाया गया। अस्पताल में 24 घंटे एमबीबीएस डॉक्टर की ड्यूटी होनी चाहिए, पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। इस पर अस्पताल प्रशासन ने एक डॉक्टर का शपथ पत्र दिया। पर जांच में पाया गया कि उक्त डॉक्टर तीन अस्पतालों में सेवाएं दे रहा है। 
सूचीबद्धता के लिए अस्पताल में तीन चिकित्सक होना बताया गया। इनमें एक चिकित्सक ने केवल दो मरीजों का ही इलाज किया। बताया गया कि वह अब अस्पताल में कार्यरत नहीं हैं। दूसरे डॉक्टर अस्पताल में पूर्णकालिक सेवाएं नहीं दे रहे, जबकि तीसरे चिकित्सक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। राष्ट्रीय व राज्य स्वास्थ्य अभिकरण की गाइडलाइन के अनुसार केवल एमबीबीएस डॉक्टर ही कार्यरत हो सकते हैं। 
 

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