उत्तर-पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी के सांसद हंसराज हंस को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है. साथ ही चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि 2019 लोकसभा चुनावों से संबंधित किसी भी दस्तावेज को नष्ट न करें. हंसराज हंस पर चुनावी एफिडेविट में गलत जानकारी देने का आरोप है.
चुनावों में हंसराज हंस के प्रतिद्वंद्वी और कांग्रेस प्रत्याशी रहे राजेश लिलोठिया ने हंस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि हंस ने एफिडेविट में पत्नी पर 2.50 करोड़ रुपये का कर्ज होने की बात कही थी, जो सरासर गलत है. इतना ही नहीं हंस ने अपनी शिक्षा को लेकर भी गलत जानकारी दी है.
पी. चिदंबरम ने भी माना भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगीअनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर हंस ने छीनी थी लिलोठिया से सीटदिल्ली की महत्वपूर्ण सीटों में से एक उत्तर पश्चिम दिल्ली संसदीय सीट इस बार अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थी. यही वजह रही कि कांग्रेस ने यहां से राजेश लिलोठिया को उतारा. जबकि बीजेपी ने 2014 के चुनाव में जीते सांसद उदित राज का टिकट काटकर सिंगर हंसराज हंस को उम्मीदवार बनाया. इसके बाद उदित राज कांग्रेस में शामिल हो गए.