कट मनी के मामले में सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ होगी FIR, निर्देश जारी

पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ दिन से चल रहे कट मनी के मुद्दे को लेकर एक बार फिर सरकार सक्रिय हो गई है. बंगाल सरकार ने सभी जिला पुलिस सुप्रिटेंडेंट्स को आदेश दिए हैं कि वह उन सभी नगर निकाय के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे जिनके खिलाफ कट मनी का मामला दर्ज करे. उनसे यह भी कहा गया है कि वह ऐसे सदस्यों को बांग्लार बाड़ी (सबके लिए घर योजना) स्कीम में लाभार्थी का योगदान भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे, ये रकम सीधे उनके खाते में जाएगी.
सोमवार को एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) ज्ञानवंत सिंह ने कहा कि सभी एसपी को इस बात के निर्देश दे दिए गए हैं कि वह कट मनी के मामलों में एफआईआर दर्ज करें. ये मामले आईपीसी की धारा 409 के अंतर्गत दर्ज किए जाएंगे जो किसी भी सार्वजनिक सेवक का भरोसा तोड़ने से संबंधित है. यहां तक कि पंचायत पदाधिकारी और नगरपालिका प्रतिनिधि एक व्यापक तौर पर लोक सेवक हैं क्योंकि वह सार्वजनिक पद पर हैं और सरकार की ओर से उन्हें वेतन मिलता है.

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