जम्मू कश्मीर राज्य को परिसीमन अधिनियम 2002 के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं किया गया

सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि जम्मू कश्मीर राज्य को परिसीमन अधिनियम 2002 के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 को जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं किया गया है.
लोकसभा में असादुद्दीन औवैसी और अजय कुमार के प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि जम्मू कश्मीर राज्य में विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन जम्मू कश्मीर संविधान की धारा 47 और 141 के तहत किया जाता है .

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