उत्तराखंड में अब दो से अधिक बच्चों वाले लोग नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव

उत्तराखंड में अब दो से अधिक बच्चों वाले लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके साथ ही हरियाणा की तर्ज पर पंचायत प्रतिनधियों के लिए शैक्षिक योग्यता का निर्धारण भी किया जा रहा है। इस सिलसिले में राज्य सरकार विधानसभा के चालू सत्र में मंगलवार को पंचायती राज एक्ट में संशोधन विधेयक लाने जा रही है। विधेयक पारित होने के बाद इसी के आधार पर पंचायत चुनाव होंगे। हरिद्वार को छोड़ शेष 12 जिलों में सितंबर में पंचायत चुनाव संभावित हैं।
त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए वर्ष 2016 में राज्य का अपना पंचायतीराज एक्ट अस्तित्व में आया। मौजूदा सरकार ने एक्ट की कुछ व्यवस्थाओं में संशोधन की ठानी। इसके तहत एक्ट में नगर निकायों की भांति पंचायतों में भी चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों की शर्त के साथ ही पंचायत प्रतिनिधि के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के निर्धारण पर जोर दिया गया। गत वर्ष इस बारे में पंचायतीराज मंत्री अरविंद पांडेय ने अधिकारियों को मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए थे।

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