चुनाव आयोग का हलफनामा- गुजरात में राज्यसभा चुनाव कानून के मुताबिक, कमजोर पड़ रही कांग्रेस

गुजरात में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की याचिका पर चुनाव आयोग ने हलफनामा दाखिल किया है.चुनाव आयोग ने दो सीटों पर अलग- अलग चुनाव कराने के अपने फैसले को सही ठहराया. हलफनामे में कहा गया है कि अमित शाह और स्मृति ईरानी द्वारा खाली की गई सीटों पर अलग-अलग चुनाव कराना कानून के मुताबिक है.
चुनाव आयोग ने कहा है कि वह 57 सालों से दिल्ली हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसलों के मुताबिक ये चुनाव कराता आया है. चुनाव आयोग पहले से ही कैजुएल रिक्तियों के लिए अलग-अलग चुनाव कराता आया है.जब किसी सदस्य की राज्यसभा सदस्यता का कार्यकाल खत्म होता है तो वह रेगुलर वेकेंसी होती है जिसके लिए एक साथ ही चुनाव कराया जाता है. चुनाव आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट के 2009 के सत्यपाल मलिक मामले के फैसले का हवाला दिया है जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि कैजुअल वैकेंसी को अलग-अलग चुनाव से भरा जाएगा.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था. गुजरात कांग्रेस के नेता विपक्ष परेशभाई धनानी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दो सीटों के लिए जारी चुनाव आयोग की अधिसूचना को चुनौती दी है.अमित शाह और स्मृति ईरानी द्वारा खाली की गई सीटों पर एक साथ चुनाव कराने की मांग की गई है.याचिका में कहा गया है कि एक ही दिन दोनों सीटों पर अलग-अलग चुनाव कराना असंवैधानिक और संविधान की भावना के खिलाफ है. गुजरात से राज्यसभा में खाली हुई दो सीटों पर पांच जुलाई को चुनाव होंगे.

More videos

See All