राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना-2019: ऋणमाफी क्लेम प्रस्तुत करने के संबंध दिशा-निर्देश जारी

रजिस्ट्रार, सहकारिता डॉ. नीरज के. पवन ने बुधवार को कहा किराजस्थान कृषक ऋण माफी योजना-2019 के क्लेम सहकारी बैंक दो चरणों में प्रस्तुत कर सकेंगे। विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिये है। इसके लिए समय सीमा भी तय की गई है। डॉ. नीरज के. पवन ने बताया कि अवधिपार ऋण प्रकरणों के संबंध में प्राथमिक क्लेम 31 मार्च, 2019 के आधार पर अवशेष क्लेम 30 जून की स्थिति के आधार पर 15 अगस्त तक प्रस्तुत कर सकेगें। इसी तरह अनावधिपार ऋण प्रकरणों के संबंध में प्राथमिक क्लेम तीस जून, 2019 के आधार पर 31 जुलाई तक तथा अवशेष क्लेम 30 सितम्बर की स्थिति के आधार पर 31 अक्टूबर तक प्रस्तुत कर सकेंगे।

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