सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी के लिए नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, अब ऑनलाइन ले सकेंगे छुट्टी

हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों की सुविधा के लिए छुट्टी के आवेदन को ऑनलाईन लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों को   http://intrahry.gov.in  पर छुट्टी का ऑनलाईन आवेदन करना होगा।   इस संबंध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि वित्त विभाग द्वारा एक पत्र राज्य के सभी विभागाध्यक्षों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायायल, चण्डीगढ के रजिस्ट्रार जनरल, सभी मंडलायुक्तों, सभी उपायुक्तों व उपमंडल अधिकारियों को जारी किया गया है।
उन्होंने बताया कि सभी विभागों द्वारा अपने-अपने कर्मचारियों का डाटा एचआरएमएस में दर्ज किया गया है जिसमें प्रत्येक कर्मचारी की सेवा पुस्तिका, एसीआर, पदोन्नति, छुट्टी तथा स्थानातंरण इत्यादि की जानकारी दी गई है। परंतु अब एक अप्रैल, 2019 से  http://intrahry.gov.in  के माध्यम से ऑनलाईन छुट्टी के आवेदन को जमा करना और अनुमति की प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि कर्मचारी अपनी किसी भी प्रकार की छुट्टी का आवेदन ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा करवा सकते हैं और रिपोर्टिंग अधिकारी छुट्टी के आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।
प्रवक्ता ने बताया कि इस प्रणाली में यह भी सुविधा है कि यदि कोई कर्मचारी अपना छुट्टी का आवेदन ऑनलाईन सौंपने या जमा करवाने में असमर्थ है तो एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से कर्मचारी की तरफ से छुट्टी का आवेदन दिया जा सकता है। इस संबंध में अधिक जानकारी  http://intrahry.gov.in  पर ऑनलाईन लीव मैनेजमेंट के दिशानिर्देशों के माध्यम से ली जा सकती है।

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