जम्मू-कश्मीर में दो पारिवारिक अदालतों का मार्ग प्रशस्त, एसएसी की बैठक में कई अहम फैसले

राज्य में पहली बार दो पारिवारिक अदालतों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य प्रशासनिक परिषद (एसएसी) की बैठक में राज्य के दोनों राजधानी जम्मू और श्रीनगर में एक-एक पारिवारिक अदालत की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। दोनों अदालतों में विभिन्न श्रेणियों के 29-29 पद भी मंजूर किए गए हैं।
राजभवन के प्रवक्ता ने बताया कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक परिषद की बैठक हुई। इसमें राज्य के मुख्य सचिव, चारों सलाहकार और राज्यपाल के प्रमुख सचिव ने भाग लिया। एसएसी द्वारा लिए गए फैसले के मुताबिक, राज्य के अन्य जिलों में भी घरेलू ङ्क्षहसा, विवाद और विवाह संबंधी विभिन्न पारिवारिक मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए पारिवारिक अदालतें बनेंगी। पहले चरण में सिर्फ जम्मू और श्रीनगर में इन्हें स्थापित किया जाएगा। इन अदालतों में संबंधित पक्षों के बीच सुलह-सफाई के जरिए भी मामलों को हल करने को प्राथमिकता दी जाएगी। यहां यह बताना असंगत नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर पारिवारिक अदालत अधिनियम को राज्य में नवंबर 2018 में लागू किया गया था। राज्य हाईकोर्ट ने जम्मू में तीन और श्रीनगर में तीन व अन्य जिलों में एक-एक पारिवारिक अदालत की स्थापना का आवश्यक स्टाफ के साथ प्रस्ताव दिया था।

More videos

See All