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बहिबल कलां गोलीकांड मामले में बादल पिता-पुत्र के खिलाफ दायर याचिका खारिज
By
Jagran
11 Feb 2019

बहिबलकलां गोलीकांड मामले में पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल व पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल के खिलाफ दायर फौजदारी शिकायत को स्थानीय अदालत ने खारिज कर दिया है। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सुमित सभ्रवाल की अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता के अनुमानों व लोगों से सुनी सुनाई बातों के आधार पर आरोपितों को फौजदारी मामले में समन नहीं किया जा सकता। न तो शिकायतकर्ता खुद मौका-ए-वारदात पर था और न ही उसने ऐसा कोई गवाह या सबूत पेश किया जिससे बादल पिता-पुत्र की संलिप्तता का पता चलता हो।
दोनों के खिलाफ गुरदेव नगर निवासी जगदीप सिंह गिल ने फौजदारी की धाराओं 304, 307, 295 व 34 आइपीसी के तहत अदालत में शिकायत दायर की थी। शिकायतकर्ता ने अपनी गवाही व दो अन्य गवाहों जगदीश चंद व फिरोज की गवाही कलमबद्ध करवाते हुए बादल पिता-पुत्र को बहिबल कलां गोलीकांड में अदालत में तलब करने का आग्रह किया था। उसने आरोप लगाया था कि साल 2006 से 2016 तक प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री रहे, जबकि सुखबीर सिंह बादल उपमुख्यमंत्री थे।
दोनों के खिलाफ गुरदेव नगर निवासी जगदीप सिंह गिल ने फौजदारी की धाराओं 304, 307, 295 व 34 आइपीसी के तहत अदालत में शिकायत दायर की थी। शिकायतकर्ता ने अपनी गवाही व दो अन्य गवाहों जगदीश चंद व फिरोज की गवाही कलमबद्ध करवाते हुए बादल पिता-पुत्र को बहिबल कलां गोलीकांड में अदालत में तलब करने का आग्रह किया था। उसने आरोप लगाया था कि साल 2006 से 2016 तक प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री रहे, जबकि सुखबीर सिंह बादल उपमुख्यमंत्री थे।
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