संभल में यूपीपीसीएल के उप-प्रभागीय अधिकारी संतोष त्रिपाठी ने बताया कि शनिवार को इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 3 के तहत सांसद के संभल स्थित आवास पर नोटिस भेजकर उन्हें 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। भुगतान न होने की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट से वसूली प्रमाण पत्र प्राप्त कर उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी।
संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्ररहमान बर्क पर 24 नवंबर की शाम को शाही मस्जिद के बाहर कथित तौर पर हिंसा भड़काने का मामला दर्ज हुआ था। यह घटना कोर्ट के आदेश पर हो रहे सर्वे के दौरान हुई, जिसमें चार लोगों की मृत्यु हो गई और पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल हुए थे।
SP सांसद के पिता के खिलाफ FIR दर्ज
19 दिसंबर को सांसद के पिता मुमलुक उर रहमान बर्क के विरुद्ध सरकारी कर्मचारियों के कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया। त्रिपाठी के अनुसार, पिता ने धमकी दी कि 'उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हम सब बर्बाद हो जाएंगे।' उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने पर सभी को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कार्यकारी अभियंता नवीन गौतम ने स्पष्ट किया कि जुर्माना न चुकाए जाने तक सांसद का बिजली कनेक्शन बहाल नहीं होगा। उन्होंने बताया कि उनके घर के दोनों मीटर पिछले छह माह से शून्य रीडिंग दिखा रहे थे और इस वर्ष किसी भी माह में रीडिंग 100 यूनिट से अधिक नहीं रही।





