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Vantara पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश: अधूरी अन्वेषण रिपोर्ट से नहीं माना सामान्य

सुप्रीम कोर्ट ने Reliance Foundation की wildlife rescue परियोजना Vantara — जो कि अनंत अंबानी द्वारा संचालित है — पर स्वतंत्र जांच का आदेश दिया है।

Vantara पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश: अधूरी अन्वेषण रिपोर्ट से नहीं माना सामान्य
फोटो: Vantara पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश: अधूरी अन्वेषण रिपोर्ट से नहीं माना सामान्य

Vantara पर सुप्रीम कोर्ट जांच


सुप्रीम कोर्ट ने Reliance Foundation की wildlife rescue परियोजना Vantara — जो कि अनंत अंबानी द्वारा संचालित है — पर स्वतंत्र जांच का आदेश दिया है। हालांकि अदालत ने पाया कि जानवरों के दुरुपयोग या अवैध अधिग्रहण के आरोपों का अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं है, फिर भी SIT की नियुक्ति न्याय की दृष्टि से आवश्यक थी

SIT करेगी पारदर्शी समीक्षा


सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष जांच दल (SIT) गठित किया है, जिसका नेतृत्व पूर्व न्यायाधीश करेंगे। यह दल 12 सितंबर तक रिपोर्ट सौंपेगा। जांच का उद्देश्य Vantara द्वारा किए गए प्राणियों के अधिग्रहण की विधिकता, वन्य जीवन संरक्षण कानून (Wild Life Protection Act) का अनुपालन, और वैनिटी कलेक्शन की शिकायतों की निष्पक्षता से समीक्षा करना है

जांच में साथ देगा Vantara


Vantara की प्रतिक्रिया में कहा गया है कि वह पूरी तरह से जांच में सहयोगी रहेगा और उसका मिशन "जानवरों का बचाव, पुनर्वास और देखभाल" बने रहने का रहेगा

यह घटना "Vantara" और "अनंत अंबानी" जैसे keywords को एक नई न्यायिक और नैतिक बहस केंद्र में ला खड़ा करती है, जहाँ एक तरफ परियोजना की भव्यता दिखती है, वहीं दूसरी ओर पारदर्शिता और नियामक अनुपालन की चुनौती भी सामने है।

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