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Sambhal Violence: सांसद जियाउर्रहमान बर्क को हाई कोर्ट का आदेश- FIR पर रोक नहीं, जांच में सहयोग की शर्त

कोर्ट ने सांसद के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग खारिज कर दी और कहा कि वे पुलिस जांच में पूरी तरह से सहयोग करें। हालांकि, कोर्ट ने सांसद की गिरफ्तारी |

Sambhal Violence: सांसद जियाउर्रहमान बर्क को हाई कोर्ट का आदेश- FIR पर रोक नहीं, जांच में सहयोग की शर्त
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संभल हिंसा में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने सांसद के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग खारिज कर दी और कहा कि वे पुलिस जांच में पूरी तरह से सहयोग करें। हालांकि, कोर्ट ने सांसद की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जियाउर्रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर रोक तो लगाई, लेकिन उन्हें पुलिस के साथ जांच में सहयोग करने का आदेश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर सांसद बर्क पुलिस के नोटिस पर बयान देने के लिए उपस्थित नहीं होते और जांच में सहयोग नहीं करते, तो उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है।

संभल हिंसा की पृष्ठभूमि: 24 नवंबर को भड़की हिंसा


24 नवंबर को संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। इस हिंसा में चार लोग मारे गए थे और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे, साथ ही कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आईं थीं। सांसद जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ इस हिंसा को उकसाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी।

सर्वे रिपोर्ट में खुलासे: हिंदू धर्म से जुड़े निशान


मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सर्वे रिपोर्ट में 50 से अधिक फूल के निशानों का जिक्र किया गया है, जो हिंदू धार्मिक प्रतीकों से जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त, दो बरगद के पेड़ और मस्जिद में कुएं की संभावना भी जताई गई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पुराने ढांचे में बदलाव किया गया और कुछ नए निर्माण के प्रमाण भी मिले हैं। मस्जिद में जो बड़ा झूमर लटका है, उसके बारे में दावा किया गया है कि वह मंदिरों में घंटी लटकाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जंजीर से जुड़ा हुआ है।

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