हिंदू संगठनों की ओर से पेश अधिवक्ता वरुण सिन्हा ने तर्क दिया कि वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 40 के तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को 'वक्फ संपत्ति' घोषित करने का अधिकार प्राप्त था, जिसका कई बार दुरुपयोग किया गया। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि इस प्रावधान के तहत वक्फ बोर्ड ने अनेक बार गैर-मुस्लिमों की संपत्तियों पर भी दावा कर दिया, जिससे विवाद उत्पन्न हुए। इसी कारण सरकार को कानून में संशोधन करने के लिए बाध्य होना पड़ा।
याचिका में यह भी कहा गया है कि धार्मिक मान्यताओं के आधार पर ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता, जो किसी अन्य समुदाय की संपत्ति को अधिग्रहित करने की असीमित शक्ति प्रदान करता हो।अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष 16 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इस पीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना करेंगे, जबकि उनके साथ जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन भी शामिल होंगे।
गौरतलब है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी, जिसके साथ ही यह एक पूर्ण कानून बन गया है। इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन और पक्षपातपूर्ण बताया गया है।





