संभल विनिमय क्षेत्र कार्यालय ने इस मामले में दो बार नोटिस जारी किया था, लेकिन सांसद बर्क की ओर से अब तक कोई ठोस जवाब नहीं आया। 4 फरवरी को भी उन्हें जवाब दाखिल करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद प्रशासन ने 10 फरवरी की तारीख तय की, लेकिन फिर सांसद के अधिवक्ता ने अतिरिक्त समय मांगा।
जुर्माना और अंतिम चेतावनी
एसडीएम वंदना मिश्रा ने सांसद बर्क के वकील की दलील सुनने के बाद 500 रुपये का जुर्माना लगाया और 17 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया। एसडीएम ने कहा,
"सांसद को पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है। 1 जनवरी से अब तक कई बार तारीख तय हुई, लेकिन जवाब दाखिल नहीं किया गया।
अब 17 फरवरी की समयसीमा तय की गई है, जिसके बाद अगली कार्यवाही पर फैसला लिया जाएगा।"
अब देखना होगा कि सांसद जियाउर्रहमान बर्क तय समय में जवाब दाखिल करते हैं या नहीं, अन्यथा प्रशासन और कड़ी कार्रवाई कर सकता है।
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