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अन्ना यूनिवर्सिटी यौन शोषण मामला: दोषी को कोर्ट से उम्रकैद की सजा, जुर्माना भी लगाया गया

अदालत ने आरोपी बिरयानी विक्रेता ज्ञानशेखरन को बलात्कार सहित 11 धाराओं में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर ₹90,000 |

अन्ना यूनिवर्सिटी यौन शोषण मामला:  दोषी को कोर्ट से उम्रकैद की सजा, जुर्माना भी लगाया गया
फोटो: अन्ना यूनिवर्सिटी यौन शोषण मामला: दोषी को कोर्ट से उम्रकैद की सजा, जुर्माना भी लगाया गया
चेन्नई की महिला अदालत ने अन्ना यूनिवर्सिटी परिसर में एक छात्रा के यौन उत्पीड़न के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी बिरयानी विक्रेता ज्ञानशेखरन को बलात्कार सहित 11 धाराओं में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर ₹90,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। विशेष न्यायाधीश एम. राजलक्ष्मी ने इस केस की तेज़ सुनवाई करते हुए 2 जून को सजा सुनाई। यह मामला राज्यभर में चर्चा का विषय बना हुआ था और पुलिस के साथ सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठे थे।

23 दिसंबर, 2024 को यह वारदात अन्ना यूनिवर्सिटी परिसर में तब हुई, जब एक इंजीनियरिंग छात्रा अपने पुरुष मित्र के साथ थी। आरोपी ज्ञानशेखरन—जो सड़क किनारे बिरयानी बेचता था और आपराधिक पृष्ठभूमि का था—ने दोनों को धमकाते हुए कथित रूप से एक फर्जी अंतरंग वीडियो दिखाया। वीडियो के ज़रिए उसने ब्लैकमेल किया और छात्रा के मित्र के साथ मारपीट कर, छात्रा का यौन उत्पीड़न किया। इसके बाद उसने घटना का वीडियो बनाकर लगातार धमकी देना जारी रखा। पुलिस ने आरोपी को वारदात के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया था।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था, जिसने 24 फरवरी को चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि आरोपी ने न केवल बलात्कार बल्कि आपराधिक धमकी, शारीरिक हिंसा और साइबर अपराध जैसे कई गंभीर अपराध किए हैं।