OCI काजी कश्मीर यात्रा की अनुमति के लिए याचिका
OCI काजी कश्मीर यात्रा: अमेरिका में निवास कर रहे 82 वर्षीय खालिद जहांगीर काजी ने कश्मीर जाने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। काजी भारतीय मूल के विदेशी नागरिक (OCI) कार्डधारक हैं, जिन पर भारत सरकार ने पाकिस्तान समर्थक प्रचार करने और कश्मीरी अलगाववादियों के प्रति सहानुभूति रखने का आरोप लगाया है। वह अपनी बहन के परिवार में आयोजित होने वाले विवाह समारोह में भाग लेने के लिए कश्मीर जाना चाहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को काजी की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब देने के लिए कहा। यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
काजी के वकील की दलील
OCI काजी कश्मीर यात्रा: काजी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पराग त्रिपाठी ने अदालत में कहा कि 82 वर्षीय काजी पहले भी भारत यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने तर्क दिया कि यह संभवतः काजी का अंतिम अवसर हो सकता है जब वह अपने परिवार के साथ कश्मीर जाकर समय बिता सकें।
वकील ने यह भी बताया कि काजी इस बात का लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार हैं कि वह कश्मीर यात्रा के दौरान किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी।
OCI कार्ड रद्द करने का मामला
खालिद काजी के OCI कार्ड को रद्द करने के निर्णय को दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पहले ही रद्द कर दिया है, हालांकि इस फैसले के खिलाफ अपील हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष लंबित है। इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने काजी की भारत यात्रा की अनुमति देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था।
भारत के न्यूयॉर्क स्थित वाणिज्य दूतावास ने काजी पर 'पाकिस्तान समर्थक प्रचार' करने का आरोप लगाते हुए मई 2023 में उनका OCI कार्ड रद्द कर दिया था। इसके साथ ही, उन्हें फॉरेनर्स एक्ट के तहत ब्लैकलिस्ट भी किया गया था। नवंबर 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने OCI कार्ड रद्द करने का निर्णय निरस्त करते हुए कहा था कि काजी को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया।
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