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रॉबर्ट वाड्रा केस पर राहुल गांधी का बयान, बोले-'दस साल से जीजाजी को बनाया जा रहा है निशाना'

प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुग्राम ज़मीन घोटाले के मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कि है,इस को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है।

रॉबर्ट वाड्रा केस पर राहुल गांधी का बयान, बोले-'दस साल से जीजाजी को बनाया जा रहा है निशाना'
फोटो: रॉबर्ट वाड्रा केस पर राहुल गांधी का बयान, बोले-'दस साल से जीजाजी को बनाया जा रहा है निशाना'
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जीजा और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुग्राम ज़मीन घोटाले के मामले में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट (Prosecution Complaint) दाखिल कर दी है। इस घटनाक्रम को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। 

राहुल गांधी ने X (पूर्व ट्विटर) पर कहा, “मेरे जीजाजी को पिछले दस वर्षों से परेशान किया जा रहा है। यह नया आरोपपत्र उसी षड्यंत्र का हिस्सा है। मैं रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ हूं। उन्हें राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित झूठे आरोपों और उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वे सब इसके सामने डटकर खड़े रहेंगे और सच्चाई की जीत होगी।”

रॉबर्ट वाड्रा की 37.64 करोड़ की संपत्ति जब्त


प्रवर्तन निदेशालय ने 16 जुलाई 2025 को एक अस्थायी कुर्की आदेश (Provisional Attachment Order) जारी करते हुए रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्रा. लि. की कुल 43 अचल संपत्तियों को कुर्क किया। इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत ₹37.64 करोड़ बताई जा रही है। चार्जशीट में वाड्रा को आरोपी बनाया गया है। मामले की जांच के दौरान ईडी ने उनसे 18 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। इसके अलावा हरियाणा के कुछ कांग्रेस नेताओं से भी पूछताछ की गई थी।

क्या है गुरुग्राम ज़मीन घोटाला?

यह मामला 2008 में गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव (सेक्टर-83) की 3.53 एकड़ जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़ा है।आरोप है कि वाड्रा की कंपनी ने यह ज़मीन महज़ ₹7.5 करोड़ में खरीदी और परियोजना को पूरा किए बिना कुछ वर्षों बाद इसे ₹58 करोड़ में बेच दिया। 1 सितंबर 2018 को गुरुग्राम पुलिस ने एफआईआर (संख्या 288) दर्ज की थी, जिसमें कहा गया था कि ज़मीन खरीद में झूठे दस्तावेजों और बयान का इस्तेमाल किया गया। आरोप यह भी है कि रॉबर्ट वाड्रा ने अपना निजी प्रभाव इस्तेमाल कर इस जमीन पर कमर्शियल लाइसेंस हासिल किया। इस मामले में ईडी ने 17 जुलाई 2025 को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा सहित 11 व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ईडी के मुताबिक, यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत की गई है।