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दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी की मांग पर पैलेट गन मामले में FIR दर्ज की

दिल्ली पुलिस ने 19 वर्षीय साहिल लोचब की शिकायत पर पैलेट गन केस में FIR दर्ज की है। हालांकि, FIR में किसी को नामजद नहीं किया गया है और मामला अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया गया है।

दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी की मांग पर पैलेट गन मामले में FIR दर्ज की
फोटो: दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी की मांग पर पैलेट गन मामले में FIR दर्ज की

राहुल गांधी की पहल से दर्ज हुई FIR

दिल्ली पुलिस ने अंततः लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की पहल पर पैलेट गन मामले में पीड़ित साहिल लोचब की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली है। पुलिस के सूत्रों के अनुसार, शिकायत 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के कथित इस्तेमाल से संबंधित है। इस FIR में किसी व्यक्ति को नामजद नहीं किया गया है, बल्कि मामला अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया गया है।


राहुल गांधी साहिल लोचब, उनके परिवार और वकीलों के साथ संसद मार्ग थाने पहुंचे, जहाँ उन्होंने FIR दर्ज कराने और जांच अधिकारी का संपर्क नंबर उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक साहिल के मामले में FIR दर्ज नहीं होती, वे वहां से नहीं हटेंगे। उनका कहना था कि 20 जुलाई को कनॉट प्लेस में छात्रों पर पैलेट गन का उपयोग हुआ है और इसके पुख्ता सबूत मौजूद हैं।


धरना प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं की भागीदारी

राहुल गांधी ने शुक्रवार को संसद भवन थाने के बाहर धरना भी दिया, जिसमें उनकी बहन प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए। धरने में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, जयराम रमेश, मुकुल वासनिक और वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद जैसे प्रमुख नेता उपस्थित थे। इस दौरान, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की।


धरने के दौरान कार्यकर्ताओं ने 'पैलेट गन का हिसाब दो, अमित शाह जवाब दो' जैसे नारे भी लगाए। राहुल ने बताया कि उन्होंने साहिल लोचब के साथ पुलिस द्वारा की गई बर्बरता के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए डीसीपी कार्यालय का दौरा किया।


राहुल गांधी के आरोप और न्याय की मांग

राहुल गांधी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे साहिल पर पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी एक आंख की रोशनी खतरे में है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ गंभीर अपराध है।


उन्होंने आरोप लगाया कि साहिल न्याय के लिए FIR दर्ज करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करने से रोका जा रहा है। गांधी ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि ऊपर से आदेश आया है कि FIR दर्ज नहीं करनी है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक FIR दर्ज नहीं होती, वे वहाँ से नहीं जाएंगे।


जांच की आशंका और राजनीतिक बयानबाजी

राहुल गांधी ने कहा कि यदि FIR दर्ज होती है, तो इस मामले की न्यायिक जांच होगी और बर्बरता के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी कहा कि जब तक FIR दर्ज नहीं होती, तब तक धरना जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहती है, ताकि छात्रों के खिलाफ कार्रवाई और राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा चोरी जैसे मामलों में अपनी जिम्मेदारी से बच सके।


सूत्रों के अनुसार, साहिल लोचब अपने वकीलों के साथ 14 अगस्त को दिल्ली पुलिस के पास गए थे और लिखित शिकायत दी थी, लेकिन उन्हें जांच अधिकारी का संपर्क नंबर नहीं दिया गया। इसके बाद 17 अगस्त को ईमेल और फोन के माध्यम से मामले को उठाया गया, लेकिन शिकायत की पावती नहीं दी गई।