आतिशी ने आरोप लगाया था कि रमेश बिधूड़ी के बेटे, मनीष बिधूड़ी, ने 'साइलेंस पीरियड' के दौरान विधानसभा सीट में हस्तक्षेप किया। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त के आधिकारिक हैंडल से एक्स पर पोस्ट करते हुए यह जानकारी दी गई कि मनीष बिधूड़ी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। पोस्ट में बताया गया, "इस मामले में एमसीसी (Model Code of Conduct) के उल्लंघन के लिए मनीष बिधूड़ी और रवि दयामा के खिलाफ शिकायत का संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ पीएस गोविंदपुरी में धारा 126 आरपी अधिनियम के तहत कानूनी मामला दर्ज किया गया है।"
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक और आरोप लगाते हुए कहा कि "रमेश बिधूड़ी जी के परिवार के तीन और सदस्य, जो तुगलकाबाद गांव में रहते हैं, वे रात 9 बजे कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में घूमते पाए गए।" इस आरोप पर डीसीपी दक्षिण-पूर्वी दिल्ली ने जवाब दिया, "उपरोक्त स्थिति के संबंध में एसी-51 के एक्सई-मजिस्ट्रेट प्रभारी एफएसटी की उपस्थिति में वाहन की जांच की गई, लेकिन कोई उल्लंघन नहीं पाया गया। उचित सत्यापन किया गया।"
आतिशी पर केस दर्ज किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, "खुलेआम हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ शिकायत करने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग ने पुलिस केस दर्ज किया। तो अब यह दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग का आधिकारिक रुख है।"
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