गिरफ्तारी के बाद, उसे अदालत में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस का दावा है कि वह बांग्लादेशी नागरिक है, जो अवैध रूप से भारत में रह रहा था। हालांकि, आरोपी के वकील ने इस बात का खंडन किया। अब इस मामले में सैफ अली खान के हमलावर के बांग्लादेशी होने के सबूत सामने आए हैं। पुलिस को आरोपी के पास से बांग्लादेशी आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, जिसमें उसका नाम शरीफुल इस्लाम और पिता का नाम मोहम्मद रुहुल अमीन दर्ज है। उसकी उम्र 31 साल बताई गई है।
आरोपी को ठाणे से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, वह मुंबई में 'विजय दास' नाम से अवैध रूप से रह रहा था। शरीफुल बांग्लादेश के बरिशाल शहर का निवासी है और पिछले 5-6 महीनों से मुंबई में था। उसने एक हाउसकीपिंग एजेंसी से जुड़कर छोटे-मोटे काम किए। पुलिस का दावा है कि शरीफुल अवैध तरीकों से दावकी नदी पार करके भारत में दाखिल हुआ था। पहले वह कोलकाता गया, जहां कुछ दिन रहने के बाद काम की तलाश में मुंबई आया। यहां उसने एक स्थानीय व्यक्ति के आधार कार्ड का प्रयोग करके सिम कार्ड लिया, जिसमें उसका नाम 'खुकुमोनी जहांगीर सेखा' दर्ज था। इस पूरे मामले ने सुरक्षा और अवैध आप्रवासन से जुड़े मुद्दों को एक बार फिर से उजागर किया है, और यह देखना होगा कि पुलिस इसके बाद क्या कदम उठाती है।
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