31 जुलाई से आगे नहीं बढ़ेगी असम NRC के पब्लिकेशन की डेडलाइन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह असम के नेशनल रजिस्ट्रर ऑफ सिटीजन्स (एनआरसी) के फाइनल पब्लिकेशन की डेडलाइन को 31 जुलाई से आगे नहीं बढ़ाएगा. इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि असम के चीफ सेक्रेटरी, स्टेट एनआरसी कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला और चुनाव आयोग सात दिन के अंदर मिलकर यह तय करे कि कैसे एनआरसी वेरिफिकेशन की सुनवाई होगी. कोर्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव और एनआरसी की प्रक्रिया दोनों साथ में चल सकती है.
असम एनआरसी के कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कुल 36.2 लाख लोगों ने एनआरसी की अंतिम लिस्ट में अपना नाम दाखिल करने के लिए दावा किया है. उन्होंने कहा कि दावों पर सुनवाई 15 फरवरी से शुरू होगी.

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