विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक सुखपाल सिंह खैरा को नोटिस किया जारी

पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष राणा के पी सिंह ने विधायक सुखपाल सिंह खैरा को राज्य विधानसभा से अयोग्य ठहराये जाने के लिए सोमवार को नोटिस जारी किया. एक प्रवक्ता ने बताया कि भोलाथ सीट से विधायक खैरा को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है. उनसे पूछा गया है उनके खिलाफ संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए. उन्होंने कहा, ‘‘विधानसभा ने विधायक सुखपाल सिंह खैरा को भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराये जाने के लिए एक नोटिस जारी किया गया है.’’ 

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