पत्रकार छत्रपति हत्याकांड में राम रहीम को ताउम्रकैद की सजा, 2002 में हुई थी हत्या

पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. पंचकूला में एक विशेष अदालत गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सजा सुनाई.
2002 के पत्रकार हत्या मामले में विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश जगदीप सिंह ने 11 जनवरी को राम रहीम और तीन अन्य को दोषी ठहराया था. राम रहीम और तीन अन्य को जब दोषी ठहराया गया था तब भी वे वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पेश हुए थे.
चारों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया जा चुका है. निर्मल सिंह और कृष्ण लाल को शस्त्र कानून के तहत भी दोषी ठहराया गया है.  धारा 302 के तहत न्यूनतम सजा आजीवन कारावास और अधिकतम सजा मृत्युदंड है.

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