गैर इरादतन हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान बरी
दिल्ली में सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान को राहत देते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को एक महिला के साथ गैर इरादतन हत्या के मामले में बरी कर दिया है. 2016 के इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने पाया कि मामले में जिस महिला को लेकर विधायक पर एफआईआर दर्ज की गई है उसी महिला के बयान कोर्ट में बार-बार बदलते रहे हैं. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस महिला ने साल 2016 में 21 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में लगातार कोर्ट में अपने बयान बदले और हर बार दिए गए बयान पिछले बयान से एकदम उलट थे.
शिकायतकर्ता महिला के बार-बार बयान बदलने का फायदा आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को पटियाला हाउस कोर्ट में मिला. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि महिला के बयान संदेह जनक है और कोर्ट इस पर विश्वास नहीं कर सकता. ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान पर यह मामला जुलाई 2016 में दर्ज किया गया था जिसमें महिला द्वारा विधायक पर आरोप लगाया गया था कि उसने जान से मारने की धमकी दी और महिला की बेइज्जती करते हुए उसका शीलभंग करने की कोशिश की.