भड़काऊ भाषण मामले में आप विधायक को राहत

उत्तम नगर से आप विधायक नरेश बाल्यान को सेशन कोर्ट ने बीते साल एक जनसभा के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में आरोपों से राहत दे दी है। इस सभा का आयोजन दिल्ली के तत्कालीन चीफ सेक्रटरी अंशु प्रकाश के साथ सीएम आवास पर आप के कुछ विधायकों द्वारा कथित मारपीट के बाद हुआ था।
मामले में विधायक को सरकारी कर्मचारी से मारपीट के लिए उकसाने से जुड़े अपराधों का आरोपी मानने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को रिविजन कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। सेशन कोर्ट का कहना है कि विधायक के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने का आरोप बनता, जिसका मुकदमा चलाने के लिए पुलिस उचित मंजूरी के साथ ट्रायल कोर्ट के पास फिर जा सकती है। 

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