'The Accidental Prime Minister' फिल्म और ट्रेलर पर प्रतिबंध की मांग वाली याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' फिल्म और उसके ट्रेलर पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका के जरिए ये आरोप लगाया गया था कि इस में प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद को बदनाम किया जा रहा है.
दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है और इसमें निजी हित शामिल हैं.
पूजा महाजन द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि सिनेमैटोग्राफ अधिनियम के प्रावधानों का दुरुपयोग किया जा रहा है और फिल्म निर्माता ने ट्रेलर को प्रभावित करते हुए जारी किया है. जिससे प्रधानमंत्री के कार्यालय की छवि को नुकसान पहुंचा है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खराब नाम दिया गया है.

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