रथयात्रा को लेकर भाजपा ने उच्च न्यायालय में फिर दायर की याचिका

साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राज्य भर के सभी 42 लोकसभा केंद्रों में भाजपा द्वारा निकाली जाने वाली लोकतंत्र बचाओ यात्रा को राज्य सरकार की अनुमति नहीं मिलने के खिलाफ एक बार फिर पार्टी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।
सोमवार सुबह 10:30 बजे के करीब भाजपा की ओर से न्यायमूर्ति तपोव्रत चक्रवर्ती की खंडपीठ में याचिका दायर की गई । अदालत ने राज्य सरकार को भी इसमें पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।
उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय के खंडपीठ के निर्देशानुसार गत शनिवार को राज्य सरकार ने भाजपा की रथ यात्रा को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है और चिट्ठी के जरिए साफ किया है कि राज्य सरकार को इंटेलिजेंस ब्यूरो और जिला प्रशासन से ऐसी रिपोर्ट मिली है कि भाजपा की इस यात्रा को केंद्र कर विभिन्न क्षेत्रों में सांप्रदायिक संघर्ष की घटनाएं हो सकती हैं। इस लिहाज से इन रथ यात्राओं को अनुमति नहीं दी जा सकेगी। अगर भाजपा चाहे तो प्रत्येक क्षेत्र में नए सिरे से रथयात्रा का आवेदन जिला प्रशासन के पास कर सकती है।

इसके खिलाफ भाजपा ने सोमवार को जो याचिका दायर की है उसमे इस बात का जिक्र किया गया है कि एक राजनीतिक पार्टी को प्रत्येक क्षेत्र में अपनी जनसभाएं और कार्यक्रम करने का लोकतांत्रिक अधिकार है और राज्य सरकार इसे कानून व्यवस्था की आड़ में छीन रही है।
 

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