राफेल पर सरकार को 'सुप्रीम' राहत, कहा- डील में कोई कमी नहीं

राफेल सौदे पर लगातार विपक्ष के आरोपों का सामना कर रही मोदी सरकार को आज उच्चतम न्यायालय से राहत मिली है। न्यायालय ने 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर फ्रांस के साथ हुए सौदे की जांच अदालत की निगरानी में कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ममाले पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि प्रक्रिया में विशेष कमी नहीं रही है और केंद्र के 36 विमान खरीदने के फैसले पर सवाल उठाना सही नहीं है। न्यायालय का कहना है कि विमान की क्षमता में कोई कमी नहीं है।
उच्चतम न्यायालय ने कहा, 'हम पूरी तरह से संतुष्ट है कि राफेल सौदे की प्रक्रिया में कोई कमी नहीं रही। देश को सामरिक रूप से सक्षम रहना आवश्यक है। अदालत के लिए अपीलकर्ता प्राधिकारी के रूप में बैठना और सभी पहलुओं की जांच करना संभव नहीं है। हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे साबित होता हो कि इस सौदे में किसी के व्यापारिक हित साधे गए हों।'

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