गुजरात मुठभेड़ः SC ने पूछा, अन्य सदस्यों से अंतिम रिपोर्ट साझा की गई थी या नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात मुठभेड़ मामलों की जांच की निगरानी करने वाली समिति से सवाल किया है. कोर्ट ने निगरानी समिति के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश एचएस बेदी से बुधवार को जानना चाहा कि क्या उन्होंने अपनी अंतिम रिपोर्ट अन्य सदस्यों के साथ साझा की थी.
शीर्ष न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एचएस बेदी को सुप्रीम कोर्ट ने 2002 से 2006 के दौरान गुजरात में हुयी मुठभेड़ के मामलों की जांच की निगरानी के लिये गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. आपको बता दें कि निगरानी समिति ने इस साल फरवरी में सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट न्यायालय को सौंपी थी.

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