धारा-118 में गड़बड़झाले की विजिलेंस जांच में नया पेच, मित्रा ने किया इनकार

धारा-118 में गड़बड़झाले की विजिलेंस जांच में एक नया पेच खड़ा हो गया है। राज्य सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव पी मित्रा के खिलाफ जांच शुरू करने की मंजूरी दी तो अब उन्होंने पॉलीग्राफ टेस्ट लेने की अपनी कंसेंट देने से ही इनकार कर दिया है। पी मित्रा ने पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के खिलाफ एक दलील दी है कि वह स्वस्थ नहीं हैं और इस टेस्ट के लिए फिट नहीं हैं।
अदालत में मित्रा की इस अरजी पर विजिलेंस ब्यूरो को अपना जवाब अदालत में दायर करना होगा। इसके लिए अदालत से विजिलेंस को नोटिस गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई के दिन 19 दिसंबर है। यह मामला कसौली में एक रिजॉर्ट के लिए जमीन खरीद की मंजूरी से संबंधित है। विजिलेंस ब्यूरो ने भू-सुधार एवं मुजारा अधिनियम की धारा-118 के तहत कसौली में दी गई भूमि खरीद की एक मंजूरी पर जांच बैठाई है।

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