अनुराग को राहत, एचपीसीए केस की दूसरी एफआईआर भी निरस्त

सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को राहत देते हुए धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम बनाने से संबंधित दूसरी एफआईआर को भी निरस्त कर दिया।यह एफआईआर इंडोर स्टेडियम बनाने के लिए 720 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण से संबंधित था। न्यायमूर्ति एके सिकरी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इस एफआईआर को निरस्त करते हुए कहा कि इसमें आपराधिक मुकदमा नहीं बनता।

पुलिस का आरोप था कि तत्कालीन एचपीसीए के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर शिक्षा विभाग की एक इमारत को ढहा दिया था।आरोप था कि एचपीसीए ने 720 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था।

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