दुष्कर्म के आरोपियों को केंद्र के कानून अनुसार मिलेगी सजा

हरियाणा सरकार द्वारा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान दुष्कर्म के आरोपियों को कठोर सजा दिए जाने के संबंध में पारित किए गए कानून को अभी हरियाणा में लागू नहीं किया जा सकता है। यहां केंद्र सरकार द्वारा लागू कानून के तहत ही कार्रवाई होगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता हेमंत कुमार ने एक आर.टी.आई. से ली जानकारी के आधार पर यह दावा किया है।

हेमंत कुमार ने जारी एक जानकारी में बताया कि 3 माह पहले 11 अगस्त को राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2018 को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी जिसके पश्चात यह  औपचारिक विधिवत कानून बन गया। यह पूरे देश में इस वर्ष 21 अप्रैल से ही लागू हो गया था। 

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