दिल्ली HC से अस्थाना को फौरी राहत, अगली सुनवाई तक नहीं होगी कोई कार्रवाई

देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआइ में झगड़ा खुलकर सामने आ गया है। घूसकांड मामले में गिरफ्तार सीबीआई के उप अधीक्षक देवेंद्र कुमार के बाद अब विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने दिल्ली हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। अस्थाना ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सीबीआई की एफआईआर को रद करने की मांग की है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआइ के वकील ने कहा है कि आरोपी के खिलाफ गंभीर मामले हैं। साथ ही भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत ये मामला आपराधिक षडयंत्र का है।
सीबीआइ का पक्ष रखते हुए वकील ने कहा कि अस्थाना के खिलाफ धोखाधड़ी का भी मामला जोड़ा गया है। दिल्ली हाइकोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई 29 अक्टूबर तय की है। हाइकोर्ट ने यह भी कहा कि तब तक राकेश अस्थाना पर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई न की जाए। अपने आदेश में कोर्ट ने अस्थाना का मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इल्केट्रॉनिक दस्तावेज सुरक्षित रखने को कहा। इससे पहले अस्थाना ने कोर्ट से अपने खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई ना करने का निर्देश दिए जाने की भी मांग की है।
 

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