सीधे चुने गए मेयर की पॉवर बढ़ी, पार्षद नहीं सरकार ही हटा सकेगी

हरियाणा में अब सीधे चुने जाने वाले मेयर को पार्षद नहीं बल्कि राज्य सरकार ही हटा सकेगी। अभी तक सरकार केवल पार्षद को हटा सकती थी। इसके साथ ही मेयर की पावर भी बढ़ जाएगी। वहीं सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पदों पर पूर्व की तरह निर्वाचित पार्षद ही चुनेंगे। पार्षद उन्हें हटा भी सकेंगे। प्रदेश में 10 नगर निगम, 18 नगर परिषद और 53 नगर पालिकाएं हैं।
मेयर की तर्ज पर अब नगर परिषद व नगर पालिका के अध्यक्षों के चुनाव भी सीधे कराए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। सीधे चुनाव की व्यवस्था से शहरी निकायों में मेयर, नगर परिषद अध्यक्ष और नगर पालिका प्रधान के चुनाव में पार्षदों की खरीद फरोख्त बंद हो सकेगी।

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