NRC पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कहा- जो लोग लिस्ट में जगह नहीं बना सके हैं तो हमें इसे ठीक करना चाहिए
नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (एनआरसी) की ओर से जारी दूसरे ड्रॉफ्ट के बाद इस मामले पर आज (मंगलवार) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एनआरसी ने सोमवार को अपनी दूसरी लिस्ट में 40 लाख लोगों को अवैध नागरिक माना था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की जटिलता और शिकायत को देखते हुए निष्पक्ष रूप से पूरी प्रक्रिया को अपनाए जाने की जरुरत थी। अगर कुछ लोग इस लिस्ट में जगह नहीं बना सके हैं तो हमें इसे ठीक करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ऐसे सभी लोगों को अपने दावे साबित करने के लिए पर्याप्त मौका मिलना चाहिए ।