मासूमों से दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा का बिल लोकसभा से पास

12 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा का बिल सोमवार को लोकसभा से पारित हो गया। आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक इस साल 21 अप्रैल को लाए गए अध्यादेश की जगह लेगा। हालांकि इस बिल को अभी राज्यसभा से मंजूरी मिलना बाकी है। ऐसा ही बिल कई राज्यों की विधानसभाओं से पहले ही पास हो चुका है।
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में मासूम से दुष्कर्म और हत्या के बाद देशभर में हुए विरोध प्रदर्शनों और मासूमों से बढ़ती ऐसी वारदातों को देखते हुए सरकार दोषियों को फांसी की सजा के प्रावधान के लिए अध्यादेश लाई थी। लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान पार्टी लाइन से हटकर ज्यादातर सदस्यों ने इसका समर्थन किया।

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