12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म पर मृत्युदंड संबंधी विधेयक जल्द : सरकार

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने पर मौत की सजा के प्रावधान वाले विधेयक को संसद में पेश करने की मंजूरी बुधवार को दे दी है। केंद्रीय कानून व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रस्तावित विधेयक 16 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने वाले के खिलाफ और कड़े सजा का प्रावधान मुहैया कराएगा। प्रस्तावित विधेयक में पोक्सो अधिनियम में संशोधन किया गया है।
यह कदम जम्मू एवं कश्मीर के कठुआ में आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या और देश के विभिन्न भागों में इसी तरह के वीभत्स दुष्कर्म की घटनाओं के बाद देशव्यापी गुस्से के मद्देनजर उठाया गया है।
विधेयक के अंतर्गत 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वालों को न्यूनतम 20 वर्ष की सजा या पूरी जिंदगी कारावास की सजा या मौत की सजा देने का प्रावधान है। जबकि 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दोषियों को पूरी जिंदगी जेल में बिताना होगा।

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