मेनका गांधी ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सभी देखभाल गृहों के निरीक्षण करने के दिए निर्देश

झारखंड में मिशनरी ऑफ चैरिटी द्वारा हाल में अंजाम दिए गए गोद लेने के मामलों का संज्ञान लेते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) मंत्री मेनका गांधी ने सोमवार को सभी राज्यों को मिशनरी द्वारा संचालित सभी बाल देखभाल गृहों का तत्काल निरीक्षण करने का निर्देश दिया।
मंत्रालय के अनुसार, मेनका ने राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी बच्चों के देखभाल की संस्थाएं (सीसीआई) पंजीकृत हों और महीने भर के अंदर केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) से जोड़ी जाएं।
किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम 2015 के तहत सीसीआई में पंजीकरण व कारा से जोड़े जाने की अनिवार्यता है। यह अधिनियम दो साल पहले लागू किया गया था, लेकिन कुछ अनाथालय इसकी वैधता को चुनौती देते हैं।

More videos

See All