महाराष्ट्र में 1 अगस्त से सिनेमाघरों में ले जा सकेंगे बाहर से खाद्य उत्पाद, अंदर भी MRP पर ही बेचनी होंगी चीजें

राज्य के सिनेमाघरों में 1 अगस्त से दर्शक बाहर से खाद्य उत्पाद ले जा सकेंगे। राज्यमंत्री रविंद्र चव्हाण ने शुक्रवार को नागपुर में चल रहे मानसून सत्र में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सिनेमाघरों में बाहर का खाद्य उत्पाद लेकर जाने पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नही होगी और रोकने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, एमआरपी पर उत्पादों को बेचना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी खाद्य उत्पादों के अधिक दाम वसूलने पर सिनेमाघर मालिकों को फटकार लगाई थी।

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