पूर्व सीएम मधु कोड़ा का आवास घेरने के मामले में यशवंत सिन्हा बरी

पूर्व सीएम मधु कोड़ा का आवास घेरने के मामले में पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा व तीन भाजपा नेताओं को न्यायिक दंडाधिकारी वैशाली श्रीवास्तव की अदालत ने आज साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। बरी होने वालों में भाजपा नेताओं में राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष संजय सेठ, यदुनाथ पाडेय व अजय मारू शामिल थे। इन नेताओं की ओर से अधिवक्ता रणविजय सिंह ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि इन नेताओं पर गलत आरोप लगा था। कोर्ट ने बरी कर दिया।
उन्होंने बताया कि राज्य के जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दे और भ्रष्टाचार के खिलाफ 12 मई 2018 से 23 मई 2008 तक भाजपा का सीएम आवास घेराव का कार्यक्रम था। उस समय मधु कोड़ा मुख्यमंत्री थे। इन नेताओं पर काके के तत्कालीन अंचलाधिकारी  रंजीत सिन्हा ने गोंदा थाना में 12 मई 2008 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया था कि 12 मई 2008 को मुख्यमंत्री आवास घेराव के दौरान इन नेताओं ने हाटलिप्स चौक पर प्रदर्शन  किया। प्रदर्शन करते हुए निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया, नाजायज मजमा बनाकर  बैरिकेटिंग तोड़ते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र में घूस गए। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो सभी नेता सड़क पर ही धरना पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। इससे सड़क जाम भी हो गई, जिस कारण आने जाने वालों को परेशानी हुई। यातायात बाधित हो गया।

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