केजरीवाल के धरने पर दिल्ली हाइकोर्ट का सवाल- समझ नहीं पा रहे हैं कि ये धरना है या हड़ताल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों की एलजी हाउस में चल रही हड़ताल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा. एक जनहित याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री या मंत्री किसी भी तरह हड़ताल नहीं कर सकते, क्योंकि वो संवैधानिक पद पर होते हैं. इसलिए इस हड़ताल को असंवैधानिक और गैरकानूनी करार दिया जाए. BJP नेता विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हड़ताल खत्म करने का आदेश दिया जाए
केजरीवाल के धरने पर दिल्ली हाइकोर्ट ने सवाल पूछा है कि समझ नहीं पा रहे हैं कि ये धरना है या हड़ताल और इसकी इजाजत किसने दी थी. हाइकोर्ट ने पूछा है कि क्या एलजी हाउस में बैठने के लिये एलजी की इजाजत ले ली गई है. 

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