पूर्व गृहमंत्री विपुल चाैधरी के सहकारी चुनाव लड़ने पर रोक

गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व गृहमंत्री विपुल चौधरी और दूध सागर डेयरी के भूतपूर्व चेयरमेन विपुल चौधरी को करारा झटका दिया है। कोर्ट ने उन्हें सहकारी चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा उनसे 42 करोड़ रुपए वसूलने का भी आदेश दिया है
विपुल चौधरी से धारा 93 के तहत 42 करोड़ रुपए वसूलने के लिए सरकार ने कार्रवाई शुरू की थी। इसके विरोध में उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने 27-4-18 को उनकी अपील खारिज कर दी थी। इसे उन्होंने हाईकोर्ट की डबल बेंच में चुनौती दी थी। इससे कोर्ट ने विपुल चाैधरी को झटका देते हुए उनसे 42 करोड़ रुपए वसूलने के आदेश दिए। विपुल चौधरी को धारा 93 के तहत दोषी पाया गया है। इससे वे किसी भी प्रकार का सहकारी चुनाव नहीं लड़ सकते। इससे उनके सहकारी क्षेत्र के भविष्य पर पूरी तरह से पूर्ण विराम लग गया है।

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