सहायक अध्यापकों के लिए हाईकोर्ट की निर्धारित आयु सीमा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी सरकार

मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जयभान पवैया ने कहा है कि हाई कोर्ट ने सहायक प्राध्यापकों के लिए आयु सीमा 28 साल की है. खाली पड़े तीन हजार पदों को लेकर अभ्यर्थियों में  इससे काफी रोष है. इस निर्धारित आयु सीमा को सरकार अब उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी. साथ ही साथ ही सरकार सहायक प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करेगी.

सरकार ने हाल ही में पीएससी के जरिए तीन हजार खाली पदों को भरने के लिए आयु सीमा प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए 40 की थी.  इस निर्णय के खिलाफ कुछ लोग हाई कोर्ट गए. हाई कोर्ट ने सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 28 नियत कर दी. इससे गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ा रहे काफी शिक्षक  नौकरी के लिए ओवर एज हो गए. वह यह उम्मीद लगाए थे कि कभी तो नियमित होंगे.

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