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नागरिकता संशोधन बिल रद्द करने की मांग के साथ SC में दाखिल हुई पहली याचिका

  • गुरूवार को नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दाखिल हो गई.
     
  • इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के चार सांसदों ने अपनी याचिका में कहा कि धर्म के आधार पर वर्गीकरण की संविधान इजाजत नहीं देता.
     
  • उन्होंने कहा कि, "ये बिल संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, इसलिए इस विधेयक को रद्द किया जाए."

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  • मुस्लिम लीग ने अपनी याचिका में यह भी कहा, 'ये विधेयक संविधान में वर्णित सेक्युलरिज्म के मूल सिद्धांतों का हनन करता है.'
     
  • बता दे कि बुधवार शाम को नागरिकता संशोधन विधेयक राज्य सभा से 125 वोटों के साथ पास हो गया था.

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