कोई भी व्यक्ति एक से अधिक लाइसेंसी हथियार नहीं रख सकेगा, आर्म्स एक्ट में होगा संशोधन
केंद्रीय कैबिनेट ने आर्म्स एक्ट में में संशोधन को मंजूरी दे दी है. आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3(2) में संशोधन किया जाएगा.
नए संशोधन के मुताबिक किसी भी व्यक्ति के लिए तीन फ़ायर आर्म से संख्या घटा कर केवल एक करने का प्रावधान कर दिया गया है.
सूत्रों के अनुसार सभी पार्टियों के राजघरानों और राजपूत सांसद इस संशोधन बिल के ख़िलाफ़ हैं.
राजघरानों की दलील है कि रियासतों का भारत में विलय इन हथियारों के साथ ही हुआ था ऐसे में इन पर रोक ठीक नहीं हैं.
बता दे जो सांसद संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं उनकी दलील कि 95 प्रतिशत लोगों के पास एक ही फ़ायर आर्म है. केवल 5 प्रतिशत लोगों के पास एक से अधिक फ़ायर आर्म हैं.