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CJI कार्यालय RTI अधिनियम के तहत आता है: SC की संविधान पीठ

  • बुधवार को SC ने बताया कि CJI कार्यालय एक सार्वजनिक प्राधिकरण है और सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में आता है.
     
  • यह निर्णय 5 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने लिया, जिसके अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई थे.
     
  • संविधान पीठ ने 2010 के दिल्ली HC के फैसले को बरकरार रखा और SC के महासचिव और शीर्ष अदालत के CPI अधिकारी द्वारा दायर 3 अपीलों को खारिज कर दिया.
     
  • उन्होंने यह भी कहा कि पारदर्शिता से निपटने के दौरान न्यायिक स्वतंत्रता को ध्यान में रखना होगा.
     
  • आपको बता दें कि आरटीआई कार्यकर्ता एससी अग्रवा द्वारा शुरू किए गए पारदर्शिता कानून के तहत सीजेआई कार्यालय लाने के लिए यह कदम.

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