कर्नाटक के 17 विद्रोही विधायक बने अयोग्य: सुप्रीम कोर्ट

  • बुधवार को SC ने बताया कि कर्नाटक के 17 बागी विधायक अयोग्य रहेंगे.
     
  • हालांकि, अदालत ने बागी विधायकों को 2023 तक चुनाव लड़ने से रोकने के कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को भी रद्द कर दिया.
     
  • निर्णय को बरकरार रखते हुए SC ने कहा, "एक संसदीय लोकतंत्र में, सरकार और विपक्ष में मनोबल समान रूप से बाध्यकारी है."
     
  • आपको बता दें कि इस फैसले से बीजेपी सरकार और दिसंबर के उपचुनाव भी प्रभावित होंगे.
     
  • इस साल की शुरुआत में कांग्रेस के 14 बागी विधायकों और जद (एस) के 3 बागी विधायकों को जुलाई में अध्यक्ष द्वारा दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य करार दिया गया था.

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